तो आप आवश्यक फॉर्म भरकर, उस पर हस्ताक्षर करके और उस बैंक या डाकघर में जमा करके ऐसा कर सकते हैं।
तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष के बीच यानी तीसरे वित्तीय वर्ष से पांचवें वित्तीय वर्ष के अंत तक किसी भी समय ऋण सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
पीपीएफ खाता खोलने का फॉर्म (फॉर्म ए) , नामांकन फार्म, पासपोर्ट के आकार की तस्वीर, पैन कार्ड, बैंक के केवाईसी मानदंडों के अनुसार आईडी प्रमाण और निवास प्रमाण