पत्नी का पति को ये कहना पड़ सकता है भारी, हाईकोर्ट ने सुनाया अजीब फैसला
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वैसे तो हर रोज कोर्ट में तलाक के केस आते रहते है लेकिन कुछ केस आते है जो इतिहास बनाते है और भविष्य में होने वाले मामलों में निष्पक्षता का आधार बनते है |
ऐसा ही एक केस कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंचा |
जिसमे हाईकोर्ट ने तलाक को मंजूर करने के आधार को बड़े गंभीर और आश्चर्यजनक स्तिथि में रखा |
हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि पत्नी द्वारा पति को "काला" कहकर उसका अपमान करना, क्रूरता है इसके आधार पर तलाक को मंजूरी दी जा सकती है।
कोर्ट ने कहा कि 'रिकॉर्ड पर मौजूद सभी तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पत्नी अपने पति को काला कहकर उसका अपमान करती थी और इसी वजह से बिना किसी अन्य कारण वह उससे अलग रह रही थी।'
खंडपीठ ने कहा महिला ने अपनी टिप्पणी को छुपाने के लिए पति पर अवैध संबंध रखने के झूठे आरोप तक लगा दिए है |
वही महिला अपनी बेटी को लेकर अपने माता -पिता के साथ रही है और पहले उसने अपने सास-ससुर और पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत मामला भी दर्ज कराया था | साथ ही उनके खिलाफ घरेलु हिंसा के आरोप भी लगाये थे |
इसे क्रूरता कहते हुए हाईकोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(i)(a) के तहत दंपति के तलाक को मंजूरी दे दी।
बता दें कि फैमिली कोर्ट ने साल 2017 में दोनों के तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद पति ने हाईकोर्ट का रुख किया। जहां हाईकोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी।