News Update: अगर आपका फ़ोन भी चोरी हो जाये तो क्या करें, क्या फोन का इंश्योरेंस कराना सही है
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News Update: 'एपल इंडिया का काम नहीं है कि चोरी हुए आईफोन का पता लगाए।'
यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा राज्य उपभोक्ता अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें आईफोन चोरी होने पर एपल इंडिया को उसे खोजने के लिए बाध्य ठहराया गया था। ओडिशा राज्य उपभोक्ता अदालत ने कहा कि एपल इंडिया ही आईफोन का मैन्युफैक्चरर है। इसलिए वह विशिष्ट पहचान संख्या यानी Unique Identification Number के जरिए चोरी हुए फोन का पता लगाए।
अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चोरी का शिकार हुए शख्स का समय भी खर्च हुआ और फैसला भी उसके हक में नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि आपका फोन चोरी होता है तो क्या करें?
इसलिए आज जरूरत की खबर में हम बात करेंगे कि फोन चोरी होने पर कहां शिकायत करें। साथ ही जानेंगे कि-
क्या फोन का इंश्योरेंस कराना सही है?
इंश्योरेंस क्लेम न मिलने पर कहां जाएं?
फोन को चोरी होने से बचाने के लिए क्या सावधानियां बरतें?
सवाल- आपका फोन चोरी हो जाए तो क्या करें, किससे शिकायत करें?
जवाब- मोबाइल फोन चोरी या गुम होते ही लोग घबरा जाते हैं। समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में सबसे पहले इन तरीकों को अपनाना चाहिए। जैसेकि-
मोबाइल फोन चोरी या गुम होने पर भारत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 14422 पर कॉल करके तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। जिससे पुलिस और सेवा प्रदाता कंपनी फोन को बंद कराएगी।
मोबाइल चोरी होने पर CEIR (Center for Exhibition Industry Research) की वेबसाइट https://www.ceir.gov.in/Home/index.jsp पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद CEIR आपके फोन की सभी सर्विस को ब्लॉक कर देगा।
इसके अलावा आप स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। जिससे पुलिस चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करके खोजबीन शुरू कर सकती है।
सवाल- मोबाइल फोन का इंश्योरेंस कराने के क्या फायदे हैं? मोबाइल फोन खोने पर कैसे क्लेम कराते हैं?
जवाब- मोबाइल फोन सभी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज मोबाइल की कीमत लाखों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर आपका फोन कीमती है तो इंश्योरेंस कराना बेहद फायदेमंद है।