नए साल की पार्टी प्लान कर रहे हैं? बार और क्लब जाने से पहले जान लें दिल्ली सरकार के नए निर्देश !
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दिल्ली में नए साल के जश्न की तैयारी जोरों पर है। लेकिन, शराब के शौकीनों और पार्टी लवर्स के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब बार, क्लब, होटल और रेस्तरां में शराब परोसने से पहले ग्राहकों की उम्र की सख्त जांच होगी।
उम्र सत्यापन हुआ अनिवार्य
दिल्ली सरकार ने सभी बार और रेस्तरां मालिकों को निर्देश दिया है कि वे शराब परोसने से पहले ग्राहकों की उम्र का सत्यापन सरकारी पहचान पत्र की हार्ड कॉपी के माध्यम से करें। यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि हाल ही में कई जगहों पर शराब पीने की न्यूनतम उम्र (25 वर्ष) के नियम का उल्लंघन पाया गया।
क्या है नियम?
- दिल्ली में 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को ही शराब पीने की अनुमति है।
- दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत लाइसेंसधारियों को 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसने पर प्रतिबंध है।
- नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
जांच में मिले नियम उल्लंघन के मामले
हाल ही में दिल्ली आबकारी विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कई बार और रेस्तरां में अंडरएज लोगों को शराब परोसी जा रही थी। कई युवाओं ने फर्जी पहचान पत्र या डिजिटल आईडी का उपयोग कर शराब पीने की उम्र का दावा किया।
दिल्ली एनसीआर की तुलना में उम्र सीमा अधिक
दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र एनसीआर के अन्य शहरों जैसे नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की तुलना में अधिक है। 2021-22 की आबकारी नीति में इसे 21 वर्ष करने का प्रस्ताव था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण यह नीति रद्द कर दी गई।
सख्त कार्रवाई की तैयारी
अब दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार,
- शराब परोसने से पहले सरकारी पहचान पत्र की हार्ड कॉपी का सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
- डिजिटल आईडी या फर्जी दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंसधारियों के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कार्रवाई होगी।
दिल्ली सरकार का विजन: नशामुक्त दिल्ली
दिल्ली सरकार अगले तीन वर्षों में शहर को नशामुक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। इन सख्त नियमों का उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, बल्कि अंडरएज शराब सेवन को रोकना भी है।
नए साल की पार्टी प्लान कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन करें, ताकि आपकी पार्टी यादगार रहे और किसी कानूनी झंझट में न फंसे।