Haryana News: हरियाणा सरकार ने बिजली बिल किए माफ, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने बिजली बिल किए माफ, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Haryana News: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत वे सभी अंत्योदय परिवार पात्र होंगे, जिनकी पीपीपी डाटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक है, बिजली का कनैक्शन चालू है या कटा हुआ है तथा पिछले 12 महीने की बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक है या थी तथा दो या दो से अधिक बिलिंग चक्र का बिजली का बिल न भरा हो।  
          
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा जो कि अधिकतम 3600 रुपये होगी। प्राथी यह राशि एकमुश्त या ब्याज रहित 6 किश्तों में जमा करवा सकता है।  


उन्होंने बताया कि कटे हुए कनैक्शनों की स्थिति में अगर कनैक्शन 6 महीने के अंदर-अंदर कटा है तो यह कनैक्शन पूरी राशि के भुगतान या पहली किश्त के भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा। अगर कनैक्शन को कटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हों तो यह नया कनैक्शन माना जाएगा और इस कनैक्शन को केवल अग्रिम खपत राशि जमा करवाने पर पुनरू जोड़ दिया जाएगा।  


उन्होंने यह भी बताया कि विवादित बिलों की अवस्था में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा उसका भुगतान करना होगा। इसके अलावा, बिजली चोरी के मामले जो कि इस योजना से पहले के हैं वे भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। बशर्ते कि वे 100 प्रतिशत कंपाउंडिंग राशि एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा उसका भुगतान कर सकते हैं। यह योजना तब तक वैध रहेगी जब तक विभाग द्वारा वापिस नहीं ली जाएगी।  

        यूएचबीवीएन प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है एवं पात्र परिवारों से अनुरोध करता है कि सरकार की इस अद्वितीय योजना का लाभ उठाकर मुख्य धारा में शामिल हों।

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