Supreme Court: सोशल मीडिया पर की अभद्र पोस्ट तो भुगतना होगा खामियाजा
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अब सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक पोस्ट करने वालों की खैर नहीं है |
शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में इसी से जुडी एक याचिका की सुनवाई हुई |
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी जरूरी है।
बेंच ने कहा कि लोग ऐसे मामलों में सिर्फ माफ़ी मांग कर अपराधिक कार्यवाही से नहीं बच सकते है , खामियाजा भुगतना होगा |
तमिल एक्टर और पूर्व विधायक एस वे शेखर (72) के खिलाफ महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है |
वर्ष 2018 में शेखर ने अपने फेसबुक पर महिला पत्रकारों को टारगेट करते हुए एक आपतिजनक पोस्ट की थी |
उस वक्त एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था जिसके बाद शेखर ने महिला पत्रकार के इसी आरोप को लेकर अपनी राय दी थी।
हालाँकि बाद में उन्होंने अपनी इस पोस्ट के लिए माफ़ी मांगी और पोस्ट डिलीट भी कर दी थी |
बेंच ने आगे कहा- सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई करता है तो उसे गलती का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।