ED डायरेक्टर की सेवा विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, इस तारीख तक रहेंगे ED में, पढ़ें क्या है पूरा मामला

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ED डायरेक्टर की सेवा विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, इस तारीख तक रहेंगे  ED में, पढ़ें क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे विस्तार को अवैध ठहराया और उनके विस्तारित कार्यकाल को घटाकर 31 जुलाई कर दिया।

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि इस साल वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा की जा रही सहकर्मी समीक्षा के मद्देनजर और सुचारु परिवर्तन के लिए, मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के आईआरएस अधिकारी को  18 नवंबर, 2023 तक ED Chief पद पर बने रहना था।

हालांकि, पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन की पुष्टि की।

8 मई को, शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख को दी गई सेवा के तीसरे विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, केंद्र ने एफएटीएफ द्वारा की जा रही सहकर्मी समीक्षा के आधार पर इस विस्तार का बचाव भी किया था।

शीर्ष अदालत ने पिछले 12 दिसंबर को मिश्रा को दिए गए तीसरे विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था।

62 वर्षीय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था। बाद में, 13 नवंबर, 2020 के एक आदेश द्वारा, केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया और उनका दो साल का कार्यकाल बदलकर तीन साल कर दिया गया। 

सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत ईडी और सीबीआई प्रमुखों का कार्यकाल दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

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