SC in IAS-IPS Disputes:आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के विवाद में आया कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डी रूपा को दिया ये आदेश
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SC in IAS-IPS Disputes:आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के विवाद में आया कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डी रूपा को दिया ये आदेश
SC in IAS-IPS Disputes: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डी रूपा को आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ अपने कुछ विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट शुक्रवार तक हटाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने सिंधुरी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली रूपा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।
अदालत ने कहा कि हालांकि सभी पोस्ट हटाना असंभव हो सकता है, लेकिन रूपा को कम से कम एक पोस्ट डालनी चाहिए जिसमें कहा जाए कि वह सिंधुरी के खिलाफ अपनी सभी विवादास्पद टिप्पणियां वापस ले लेंगी।
पीठ ने यह भी कहा कि वह इस बात से निराश है कि दोनों अधिकारियों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया।
"अगर आईएएस-आईपीएस अधिकारी इस तरह लड़ेंगे तो प्रशासन कैसे चलेगा? (एसआईसी)," पीठ ने पूछा.
कोर्ट ने रूपा को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की आगे की सुनवाई शुक्रवार को तय की है.
सिंधुरी ने दावा किया है कि रूपा ने "चरित्र हनन" किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके खिलाफ.