New Rules For Newspapers: मोदी सरकार ने न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के लिए बनाया नया नियम, अगर नही किया ये काम तो बंद हो जायेगा अख़बार

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New Rules For Newspapers: मोदी सरकार ने न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के लिए बनाया नया नियम, अगर नही किया ये काम तो बंद हो जायेगा अख़बार

New Rules For Newspapers: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन चलने वाले भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार कार्यालय नई दिल्ली ने अभी हाल ही में 25 सितंबर सोमवार को एक नया फरमान जारी किया है जिसमें देश भर के दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक एवं मासिक समाचार पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशन के 48 घंटों के भीतर अपने प्रकाशन की प्रतियां प्रेस रजिस्ट्रार एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के दफ्तर में प्रस्तुत करनी होगी। 

आरएनआई द्वारा समस्त प्रकाशकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी क्रमांक 2/23 दिनांक 25 सितंबर,सोमवार के आदेश में बताया गया कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट्स 1867 की धारा 11 बी और समाचार पत्रों के केंद्रीय नियमों के पंजीकरण एक्ट 1956 के तहत 48 घंटों के भीतर प्रकाशन की एक प्रति प्रेस रजिस्टार को भेजना अनिवार्य है अन्यथा 2000/- रु जुर्माना के अतिरिक्त टाइटल निलंबन एवं निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। 

एडवाइजरी में बताया गया कि 13 वें पीआरबी अधिनियम तथा जन विश्वास अधिनियम 2023 के अंतर्गत पीआरबी की धारा 12 के अनुसार समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन वितरण करने में विफल रहने पर गैर डिलीवरी की धारा 11 ए और 11 बी की अनुपालन में पंजीकरण के निलंबन एवं रद्द करने का निर्णय भी किया जा सकता है। इसलिए सभी प्रकाशकों को इस नई गाइडलाइन के तहत अपने प्रकाशन की प्रति डाक या अपने किसी दूत के माध्यम से प्रेस रजिस्टार एवं प्रेस सूचना ब्यूरो के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आर एन आई भारत के रजिस्टर्ड समाचार पत्र पत्रिकाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। 

आपको बता दें अभी तक वार्षिक विवरणी (रिटर्न) नहीं भेजने वाले समाचार पत्रों से 1000 रुपए वार्षिक जुर्माना शुल्क लिए जाने का प्रावधान था परंतु अब नए नियमों के तहत समाचार पत्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है।

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