MukherjeeNagar Fire Incident: दिल्ली के मुखर्जी नगर में बंद होने जा रहे है कोचिंग सेंटर, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में 15 जून को कोचिंग सेंटर में लगी आग पर सख्त रुख अपनाया है| हाईकोर्ट ने बिना फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहे कोचिंग सेंटर को बंद करने का आदेश दिया है| हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली Police, दिल्ली फायर सर्विसेज और दिल्ली नगर निगम से 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है|
ज्ञात हो तो 15 जून को बत्रा सिनेमा के नजदीक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी | छात्र -छात्राएं खिड़की से रस्सी के सहारे अपनी जान बचा कर नीचे उतरे थे | इसकी पूरी घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी |
मुखर्जी नगर में कई कोचिंग सेंटर बिना सेफ्टी के धडल्ले चल रहे है | छोटे-छोटे हॉल में सैकड़ों बच्चे क्लासेज ले रहे होते है | अगर क्लास के दौरान कोई अनहोनी हो जाए तो कई बच्चों की जान को खतरा बना रहता है |
हाईकोर्ट ने 16 जून को इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया था| हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली सरकार, दिल्ली Police और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया था| हाईकोर्ट ने फायर सर्विस अथॉरिटी को आडिट करने का निर्देश देते हुए यह पता लगाने को कहा था कि अथॉरिटी ये पता लगाएं कि ऐसी इमारतों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हैं या नहीं|
मुखर्जी नगर में 15 जून को कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके बाद मची अफरातफरी के बाद छात्रों ने रस्सी के सहारे उतरकर अपनी जान बचाई| इसका वीडियो सोशल Media पर वायरल हो गया| इस मामले में मुखर्जी नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 336, 337, 338, 120बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है|