Haryana Breaking :हरियाणा के दफ्तरों में छलकेंगे जाम, जानें कौनसे ऑफिस ले सकते है ये सुविधा
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हरियाणा के दफ्तरों में अब शराब परोसी जा सकती है , इसके लिए हरियाणा सरकार नया नियम ले आई है | लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते भी रखी है |
बड़े -बड़े ऑफिस जो एक लाख सक्वायर फुट स्पेस और पांच हजार कर्मचारी वाले ऑफिस में बीयर, वाइन, ड्रोट बीयर की सुविधा होगी।
सरकार ने नई एक्साइज पालिसी बनाई है जिसके तहत अब बड़े कॉरर्पोरेट दफ्तरों में बार की सुविधा मिल सकेगी | अकेले गुरुग्राम में 100 से अधिक आइसे आवेदक मिले है जिन्होंने इस सुविधा के लिए आवेदन किया है |
इस पालिसी की सुविधा लेने के लिए 12 जून से आवेदन शुरू होनेवाले है | अगर आपका ऑफिस भी 1 लाख स्क्वायर फीट या पांच हजार कर्मचारियों के साथ है तो आप भी इस सुविधा के लिए अप्लाई कर सकते है |
इतनी होगी लाइसेंस की फ़ीस –
इस सुविधा के लिए कंपनी के कैफ्ट एरिया में ही बीयर, वाइन, ड्राेट बीयर और रेडी टू ड्रिंक आदि की सुविधा होगी। इसकी दस लाख सालाना फीस होगी। इसके अलावा ऑफिस के नजदीक वाली वाइन शॉप से ही परमिट मिलेगी। कंपनी खुद लाइसेंस ले सकेगी।
अकेले गुरुगग्राम में 15 हजार ऑटो , आईटी , गारमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां है | ऐसे में सरकार शराब बेच कर करोड़ो में कमाई करने वाली है | लाइसेंस के लिए दस लाख रुपये देने के अलावा लाइसेंस लेने वाले को तीन लाख रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। यह तीन लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिए जाएंगे।
25 हजार लोगों वाले कार्यक्रम के लाइसेंस की फीस एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये प्रति इवेंट और इससे अधिक लोगों के जमावड़े के लिए शुल्क को पांच लाख प्रतिदिन प्रति ईवेंट से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है। एक बार में अधिकतम तीन दिनों के लिए आवेदन किया जा सकेगा।