Delhi ncr pollution: सुप्रीम कोर्ट ने कहा पराली जलाना रोके, वरना चलेगा 'बुलडोजर', प्रदूषण पर गुस्से में सुप्रीम कोर्ट

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Delhi ncr pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं, वरना हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं. जस्टिस कौल ने कहा कि अगर बुलडोजर चलेगा तो अलगे 15 दिन तक भी नहीं रुकेगा. जस्टिस एसके कौल ने कहा, हम चाहते हैं कि दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्ष मिलकर एक बैठक करें. ताकि इस इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके.

 

 

कोर्ट का कहना है कि दिल्ली में चल रही बसों के कारण भी प्रदूषण का प्रतिशत भी बहुत बढ़ चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को सुझाव दिया कि धान की फसल की बजाय, मोटे अनाज उगाना चाहिए. कार्ट का कहना है कि इस परेशानी का हल इस साल या फिर अगले साल अंत तक किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि पंजाब में धान की फसल को फेज वाइज बाहर किया जाए. केंद्र सरकार इसमें वैकल्पिक फसल यानी मोटे अनाज की फसल के लिए मदद करे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने कहा है कि एक सॉल्यूशन विकसित किया गया है. इसके छिड़काव से पराली खाद में बदल जाती है. फिर पंजाब सरकार ने इसका उपयोग क्यों नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से पराली जलाने की घटना बंद हों.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. शीर्ष अदालत ने ऑड-ईवन स्कीम को दिखावा बताया है. जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा - आप पहले भी ऑड-ईवन सिस्टम ला चुके हैं, क्या यह सफल हुआ है, यह सब सिर्फ दिखाने के लिए है.

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