असम में गोमांस पर बैन: हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थानों और होटल-रेस्टोरेंट में भी पाबंदी !

₹64.73
asaam

असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने राज्य में गोमांस की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए बताया कि यह प्रतिबंध होटलों, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर भी लागू होगा।

फैसले पर शुरू हुई राजनीतिक बहस

इस निर्णय के बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि पार्टी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए या फिर पाकिस्तान जाकर बस जाना चाहिए।

कांग्रेस का आरोप और मुख्यमंत्री का जवाब

इससे पहले कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि नगांव जिले के सामगुरी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए बीफ पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री सरमा ने पलटवार करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें पत्र लिखकर गोमांस पर प्रतिबंध की मांग करें, तो वह इसे लागू करने को तैयार हैं।

किन राज्यों में है बैन और कहां छूट?

भारत के कई राज्यों में गोमांस पर प्रतिबंध है, जबकि कुछ राज्यों में इसकी बिक्री की अनुमति है। असम अब उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां गोमांस पर पूरी तरह से पाबंदी है।

  • बैन वाले राज्य: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़।
  • छूट वाले राज्य: केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप।

केंद्रीय कानून का अभाव

भारत में गोहत्या पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है। राज्य अपने नियम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, हरियाणा में गोहत्या पर 10 साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जबकि छत्तीसगढ़ में भैंस के मांस पर भी प्रतिबंध है।

असम सरकार का यह कदम राज्य की राजनीति और सामाजिक ताने-बाने पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।

Tags

Share this story

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now