Haryana Police Bharti: हरियाणा में पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ा झटका, अब फिर फंसा ये पेंच

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Haryana Police Bharti: हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में एक बार फिर संशोधन होगा। पुराने नियमों में संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है लेकिन यह संशोधित नियम अभी तक अधिसूचित नहीं हुए थे

अब फिर यह नियम संशोधित होंगे, तो पीएसटी और पीएमटी के अतिरिक्त अंक कट सकते हैं पुलिस विभाग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की समिति को दरकिनार कर दिया था।


दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने पुलिस विभाग, गृह विभाग, एजी कार्यालय और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने आयोग से पूछा कि नियमों में संशोधन किस तरह होना चाहिए, पुलिस विभाग से भी पूछा कि आयोग जो चाहता है उसे करने में क्या दिक्कत है? 

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, आईजी संजय कुमार, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी समेत सदस्य कमलजीत सैनी और गृह पुलिस विभाग के लीगल सेल के अधिकारी उपस्थित थे

मीटिंग में मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने निर्देश दिए कि नियमों में संशोधन इस तरह हो की भर्ती फिर से सिरे चढ़ जाए और नियम उसके अनुरूप हो। अब पुलिस विभाग और आयोग के लीगल सेल के अधिकारी मिलकर इन नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार करेंगे


नियमों में जो भी संशोधन होंगे, पीएसटी पीएमटी के अंक कटेंगे या नहीं, भर्ती प्रक्रिया का क्रम पीएमटी, पीएसटी और नॉलेज टेस्ट होना था, मंजूर किए नियमों के मुताबिक पीएसटी, पीएमटी और आखिर में नॉलेज टेस्ट होगा इसका फैसला होने के बाद संशोधित नियमों को मंजूरी के लिए फिर मंत्रिमंडल के पास भेजना पड़ेगा, जो भी संशोधन होगा उसके बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी लेनी पड़ेगी।

अभी 27 नवंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन नियमों को मंजूरी नहीं मिल पाएगी। बाद में सर्कुलेशन के जरिए मंत्रियों से हस्ताक्षर करवा कर मंजूरी ली जा सकती है। उसके बाद ही डीजीपी कार्यालय से पुरुष सिपाही के 5000, महिला सिपाही के 1000 पदों की भर्ती का आग्रह पत्र भेजा जाएगा। आग्रह पत्र मिलने के बाद आयोग आयोग विज्ञापन जारी करेगा।

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