Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में इंटरनेट सेवाएं पर पाबंदी जारी, अब इस तारीख तक रहेगा बंद

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Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में इंटरनेट सेवाएं पर पाबंदी जारी, अब इस तारीख तक रहेगा बंद 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद करने की अवधि को 19 सितंबर, 2023 रात 12 बजे तक बढ़ा दिया है।   
 
इस संबंध में गृह विभाग के सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद द्वारा जारी आदेश के अनुसार नूंह जिला में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए, जीपीआरएस सहित सभी एसएमएस सेवाओं (केवल बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सेवाओं आदि 17 सितंबर सायं 6 बजे से 19 सितंबर, 2023 तक रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। केवल वॉयस कॉल चालू रहेंगी। 
 
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि असामाजिक तत्व भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों को फैलाकर इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग न कर सकें। मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना व अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इकट्ठा व संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता व अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं। 
 
सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।

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