Haryana Subsidy Scheme: हरियाणा सरकार ने किसानों की कर दी मौज, कृषि यंत्रों पर मिलेगी बंपर सब्सिडी

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: हरियाणा सरकार ने किसानों की कर दी मौज, कृषि यंत्रों पर मिलेगी बंपर सब्सिडी
Haryana Subsidy Scheme: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा एसएमएएम तथा एनएफएसएम स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर देने के लिए 31 दिसंबर तक https://agriharyana.gov.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं


यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता गोपीराम सांगवान ने बताया कि एसएमएएम स्कीम के अन्र्तगत विभिन्न प्रकार के 29 कृषि यन्त्रों/मशीनों जैसे बैटरी/इलैक्ट्रिक/सोलर/चालित पावर विडर, सेल्फ प्रोपेलड मल्टी टूल बार, सेल्फ प्रोपेलड हाई, क्लीरनस बूम स्पेयर, चाफ क्टर वीद लोडर, टै्रक्टर चालित साईलेंज पैंकिंग मशीन (1400-1500 किलोग्राम प्रति घंटा), बैटरी चालित खाद छिडक़ाव यन्त्र, (बैरिक्ट मेकिंग मशीन 1500-1000 किलोग्राम प्रति घंटा क्षमता/पैलेट मशीन), टै्रक्टर चालित खाद छिडक़ाव यन्त्र, टै्रक्टर चालित हाईड्रालिक प्रैस स्ट्रॉ बेलर, एमबी प्लाऊ, सब्सायलर, मल्टी क्रॉप बेड प्लास्टर/रेजर बेड प्लांटर, सेल्फ प्रोपलड, धान रोपाई मशीन, टै्रक्टर चालित मशीन ग्रेन क्लीनर कम ग्रेडर/बिनोईंग फन, टै्रक्टर चालित रीपर कम बान्डर, मिलेट मशीन/मिलेट मिल, मक्का थ्रेसर (टै्रक्टर चालित) मक्का शेलर, न्यूमेटिक प्लांटर मशीन (टै्रक्टर चालित), ऑयल एक्सपैलर, प्रैस, शुगरकेन कटर, मोबाईल कॉटन थ्रैडर (टै्रक्टर चालित), लोडर/डोजर (टै्रक्टर चालित), काऊ डंग बैरिक्ट मशीन, काऊ डंग डीवाटरिंग मशीन, पैडी मोबाईल ड्रायर लेजर लैंड लेवलर, कॉटन सीड ड्रील, टै्रक्टर माऊटिड स्प्रै पम्प पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा चालू रबी एवं खरीफ 2023 का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण का होना अनिवार्य है। किसान अधिकतम अलग-अलग प्रकार की मशीनों पर लाभ ले सकता है।

सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि एक परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पर केवल एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों/मशीनों के लिए किसान (आवेदक) के नाम ट्रैक्टर की वैध आरसी, लेजर लैंड लेवलर अनुदान हेतु ट्रैक्टर की बीएचपी 35 से ऊपर होना, आरक्षित श्रेणी जैसे लघु/सीमान्त किसान एवं अनूसूचित जाति हेतु प्रमाण-पत्र अपलोड करना, स्वयं घोषणा-पत्र कि मैंने वही मशीन पिछले तीन वर्ष में अनुदान पर नहीं ली तथा फसल अवशेष न जलाने बारे शपथ लेनी होगी।


किसानों के चयन प्राप्त आवेदनों एवं निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयन उपरान्त किसान विभाग द्वारा सूचीबद्ध निर्माताओं/डीलरों से आपसी मोल भाव करके अपनी पसंद के डीलर से मशीन ले सकते हैं। मशीनों के भौतिक सत्यापन उपरांत अनुदान किसानों के खातों में भेजा जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान एग्री पोर्टल पर लॉगिन कर विवरण देख सकते हैं।

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