Haryana News: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को मिला 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' के "कापीराइट" का अधिकार
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![Haryana News: Haryana Service Commission gets the right to copyright of 'Auto Appeal Software'](https://bharat9.com/static/c1e/client/108235/uploaded/376ae22b689c2303ae5865950260949f.jpg?width=823&height=450&resizemode=4)
इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के पास अब ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के सभी अधिकार है। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि को हासिल करने में आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता का अहम योगदान रहा है क्योंकि उनके प्रयासों से ही इस कापीराइट को हासिल किया गया है। उन्होंने बताया कि आस के लेखक आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता हैं और अब इसकी आनरशिप हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को सौंप दी गई है। अर्थात अब ऑटो अपील सॉफ्टवेयर से संबंधित कॉपीराइट का अधिकार हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को मिल गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार के माध्यम से विभिन्न सेवाओं (656) को अधिसूचित किया गया है जिसके लिए निश्चित समय निर्धारित है। उन्होंने बताया कि आवेदक को इस समय अवधि के भीतर ही सेवा मुहैया करवाई जाती है। यदि आवेदक को सुनिश्चित समय अवधि में सेवा नहीं मिलती है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटोमैटिक अपील सृजित हो जाती है। यह अपील पहले प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी (एफजीआरए), फिर द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी (एसजीआरए) और अंत में आयोग के पास चली जाती है।
ऑटो अपील सॉफ्टवेयर देश में पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके कारण शिकायतकर्ता को अपील दर्ज कराने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञात रहे कि आस के माध्यम से 27.03.2024 तक कुल 11,70,766 अपील दर्ज को गई है जिनमें से 11,56,595 अपीलों का निपटान भी किया जा चुका है, जिसका अर्थ है कि आस में अपील निपटान दर 98.8% है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने यह सुविधा आस के माध्यम से अपने नागरिकों को प्रदान की है। इसे अन्य राज्य भी अपने यहां पर क्रियान्वित करने का विचार-विमर्श कर रहे हैं। गौरतलब है कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा कॉपीराइट लेने हेतू गत वर्ष 2022 में आवेदन किया था जो अब 20 मार्च, 2024 में प्राप्त हुआ है।
उल्लेखनीय है कि कॉपीराइट एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जो किसी मूल कार्य के निर्माता, या किसी अन्य अधिकार धारक को रचनात्मक कार्य को कॉपी करने, वितरित करने, अनुकूलित करने, प्रदर्शित करने और प्रदर्शन करने का विशेष और कानूनी रूप से सुरक्षित अधिकार देता है। कॉपीराइट का उद्देश्य रचनात्मक कार्य के रूप में किसी विचार की मूल अभिव्यक्ति की रक्षा करना है।