Haryana News: बालिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए खुलवाएं सुकन्या समृद्धि खाता, उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने दी जानकारी
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Feb 4, 2024, 18:22 IST
Haryana News: नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि बालिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए अभिभावकों को सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाना चाहिए। सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना योजना शुरू की हुई है। योजना के तहत बालिका का जिले के किसी भी डाकघर या बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। माता-पिता द्वारा इस खाते में जोड़ा गया पैसा बालिका को अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करेगा।
उपायुक्त ने बताया कि बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान को गति देने के लिए सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत खाता कम से कम 250 रुपये में खोला जा सकता है। एक वर्ष में अधिक से अधिक खाते में एक लाख 50 हजार रुपये जमा करवाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा जमा राशि व परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है।
डीसी ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष की होने के बाद जब भी शादी करें, खाता बंद करवा सकते है। विवाह से एक माह पहले या तीन महीने बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा, शादी हेतु थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जोड सकते है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दसवीं की परीक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु होने पर लडकी की उच्च शिक्षा के लिए आधा पैसा भी निकाल सकते है तथा शेष राशि शादी के समय निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का फोटो, आईडी तथा रिहायशी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान को गति देने के लिए सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत खाता कम से कम 250 रुपये में खोला जा सकता है। एक वर्ष में अधिक से अधिक खाते में एक लाख 50 हजार रुपये जमा करवाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा जमा राशि व परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है।
डीसी ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष की होने के बाद जब भी शादी करें, खाता बंद करवा सकते है। विवाह से एक माह पहले या तीन महीने बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा, शादी हेतु थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जोड सकते है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दसवीं की परीक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु होने पर लडकी की उच्च शिक्षा के लिए आधा पैसा भी निकाल सकते है तथा शेष राशि शादी के समय निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का फोटो, आईडी तथा रिहायशी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।