Haryana News: हरियाणा में महंत ने महिला से की हैवानियत, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल
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बहीन थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया। आरोपी महंत अपने आप को कोकिलावन धाम कोसीकला (यूपी) का संत बताता है। दबाब में पुलिस दो माह बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
डीएसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपी महंत को गिरफ्तार किया जाएगा बहीन थाना पुलिस के अनुसार, दिल्ली के एक सेक्टर की रहने वाली युवती ने कोर्ट में दायर इस्तगासा में कहा है कि वह घरेलू तौर से परेशान थी तो वह कोकिलावन स्थित शनि धाम दर्शन के लिए पहुंची।
शनिधाम पर उसकी मुलाकात एक महंत के चोले में मिले जानकीदास चेला नामक संत से हुई। उसने अपने आप को शनिदेव मंदिर का महंत बताया। उसने उसे सांत्वना दी कि भगवान की भक्ति में आस्था रखने से सब दुख दूर हो जाते हैं। आरोप है कि 18 जून 2021 को जानकीदास अपनी फॉर्च्युनर कार में चालक संजू के साथ बहीन गांव स्थित माता के दर्शन कराने की बात कहकर अपने साथ ले गया।
लेकिन जब गाड़ी होडल-नूंह रोड़ पर पहुंची तो चालक संजू ने गाड़ी को लोहिना गांव की तरफ मोड़ दिया। युवती के पूछने पर महंत ने कहा बहीन गांव का रास्ता यही है। कुछ आगे चलते ही महंत जानकीदास ने उसे खाने के लिए प्रसाद के रूप में मिठाई दी। उसके खाते ही वह बेहोश हो गई।
जब उसे होश आया तो उसके व मंहत के शरीर पर कपड़े नहीं थे। महंत ने उसके साथ सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली। युवती का कहना है कि उसने विरोध किया तो महंत व उसके ड्राइवर ने अवैध हथियार निकाल कर उसे जान से मारने व ब्लैकमेल करने की धमकी देते हुए उसे होडल हाईवे पर गाड़ी से उतार कर फरार हो गए।
डर के कारण इस बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद आरोपी उसे ब्लैक मेल कर दो वर्ष तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। उसने विरोध किया तो उसके ड्राइवर संजू ने उसे कुछ पैसे देकर शांत रहने को कहा। उसका कहना है कि जब महंत के अत्याचारों से तंग आ गई और मरने को तैयार हो गई तो उसने इसकी शिकायत बहीन थाना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत के आदेश पर 17 फरवरी को बहीन थाना पुलिस ने आरोपी महंत जानकीदास चेला व उसके चालक संजू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 385, 506, 503, 354 व 67-ए आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी। डीएसपी सुरेश भड़ाना से बात की तो उनका कहना था कि बहीन थाने में एक युवती की शिकायत पर महंत जानकीदास चेला व संजू के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व आईटी एक्ट के तहत फरवरी माह में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।