हरियाणा सरकार की अग्निवीरों के लिए राहत की पहल: CET अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी !
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हरियाणा सरकार अग्निवीरों को ग्रुप-C की भर्तियों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से छूट देने की योजना बना रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने CET संशोधन प्रस्ताव में इसे शामिल करने का सुझाव दिया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो अग्निवीरों को ग्रुप-C पदों पर भर्ती के लिए CET पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
पहले से मिल रही राहतें:
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10% आरक्षण:
हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है। -
5% आरक्षण और आयु सीमा में छूट:
ग्रुप-C की भर्तियों में 5% आरक्षण के साथ ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। -
0% ब्याज पर लोन:
सेवानिवृत्त होने के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने वाले अग्निवीरों को 0% ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का लोन देने की योजना है।
प्राइवेट सेक्टर में सब्सिडी:
हरियाणा सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले अग्निवीरों को भी राहत दी है। यदि कोई औद्योगिक इकाई 30,000 रुपए से अधिक वेतन पर अग्निवीरों को नियुक्त करती है, तो सरकार उस इकाई को 60,000 रुपए प्रति वर्ष की सब्सिडी प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार की रियायतें:
CISF, BSF, CRPF जैसी केंद्रीय भर्तियों में भी अग्निवीरों को आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट दी जा रही है। साथ ही, अग्निवीर सेवा के 4 वर्षों के बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी सेना में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है।
अग्निवीर योजना के प्रमुख बिंदु:
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चार साल की सेवा:
अग्निवीर योजना के तहत 4 साल तक सेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा। 25% उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को स्थायी सेवा में लिया जाएगा। -
साल में दो बार भर्ती:
PBOR (पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक) पदों पर साल में दो बार रैलियों के माध्यम से भर्ती की जाएगी। -
आयु और शैक्षिक योग्यता:
17.5 से 21 वर्ष की उम्र और 10वीं पास होना अनिवार्य है। सेवा समाप्ति के बाद 10वीं पास अग्निवीरों को 12वीं के समकक्ष प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार की यह पहल अग्निवीरों के लिए नए अवसरों और आर्थिक स्थिरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।