Haryana News: हरियाणा में अब नई विकास परियोजनाओं की हरियाणा सरकार घोषणा नहीं कर सकती-मुख्य निर्वाचन अधिकारी

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Haryana News: Haryana Government can no longer announce new development projects in Haryana - Chief Electoral Officer
Haryana News: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब नई विकास परियोजनाओं की हरियाणा सरकार घोषणा नहीं कर सकती। जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है वे जारी रहेगा। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बारे शिकायत दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग ने सी-विजिल एप बनाया है, जिस पर कोई भी नागरिक वीडियो व आडियो बनाकर भेज सकता है, जिस पर 100 मिनट में कार्रवाई की जाएगी। यह एप चुनाव आयोग की पैनी नजर के रूप में कार्य करेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज यहां पत्रकारवार्ता कर रहे थे। श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में लगभग 70 प्रतिशत मतदान हुआ था, आगामी चुनाव में मतदान बढ़े इसके लिए मतदाताओं से अपील की गई है कि वे मतदान में अवश्य भाग लें। राज्य में 1 करोड़ 99 लाख 38 हजार 247 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या 2 लाख 64 हजार 760 है। इसी तरह से 100 से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 11 हजार 28 है। 120 आयु के 41 मतदाता हैं। ऐसे मतदाताओं के लिए चुनाव रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से घर जाकर उनसे विकल्प लिया जाएगा कि वे मतदाता केंद्र में आकर मतदान करना चाहते हैं या फिर घर से। सर्विस मतदाताओं का संख्या 1 लाख 8 हजार 572 है। 18 से 19 आयु के मतदाताओं की संख्या 3 लाख 65 हजार 504 है तथा 20 से 29 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 39 लाख 31 हजार 717 है। 26 अप्रैल 2024 तक प्रदेश में महिला व पुरुष अपने वोट बनवा सकते हैं। अब सूची से वोट काटने का काम नहीं होगा, सिर्फ वोट जोड़ने का होगा।

एक प्रश्न के उत्तर में श्री अग्रवाल ने कहा कि चुनाव के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। 6 मई को नामांकन भरने की अंतिम है। 7 मई को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 9 मई तक प्रत्य़ाशी अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। 25 मई को मतदान होगा। 4 जून को मतगणना होगी और चुनाव प्रक्रिया 6 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान ईवीएम (इलेक्ट्रानिक्स वोटिंग मशीन) के माध्यम से होगा। पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध हैं। इसके अलावा वीवीपैट भी हर मतदान केंद्र पर रखे जाएंगे। 10 से 15 प्रतिशत आरक्षित ईवीएम सेक्टरल मजिस्ट्रेट की पास उपलब्ध रहेंगी, जहां भी शिकायत होगी वहां ईवीएम उपलब्ध करा दी जाएगी।  

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 19 हजार 812 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें 6 हजार 224 शहरी और 13 हजार 588 ग्रामीण मतदान केंद्र शामिल हैं, जिनमें 2289 वन्लरबल और 63 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। एक मतदान केंद्र पर औसतन 1001 मतदाता अपने मत डाल सकेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित जन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।  

श्री अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की चुनाव खर्च सीमा 95 लाख रुपये होगी और जिस दिन नामांकन पत्र दाखिल करेगा उसी दिन से राशि की गणना शुरू कर दी जाएगी। प्रत्याशी को अलग से चुनाव खर्च विवरण की जानकारी बैंक खाते के माध्यम से देनी होगी। उन्होंने बताया कि निष्पक्षता व पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाना आयोग की प्राथमिकता है। चुनाव को लेकर प्रदेश में केंद्रीय शस्त्र पुलिस बलों की 15 कंपनियां आ चुकी हैं। गृह मंत्रालय से 200 कंपनियों की मांग की गई है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस व गृह आरक्षी कर्मियों को भी चुनाव में सुरक्षा में लगाया जाएगा।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोकसेवा आयोग की चुनाव अवधि के दौरान भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो सप्ताह में कम से कम से दो बार बैठक करेगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपनी सिफारिशें भेजेगी।कर्मचारियों की नियुक्ति तत्काल आवश्यकता है तो चुनाव आयोग से अनुमति ली जाएगी। श्री अग्रवाल ने राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपील की है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें और मतदाताओं से भी अपील की है कि वे अधिक से अधिक मतदान करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अग्रवाल ने कहा कि मीडिया व चुनाव आयोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए आयोग के साथ-साथ मीडिया भी मतदाताओं को मतदान करने के प्रति जागरूक करे।

इस अवसर पर अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा, संयुक्त निर्वाचन अधिकारी अपूर्व व राजकुमार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।       
                 

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