प्रदेश के युवाओं के लिए खुश खबरी, पुलिस भर्ती का रास्ता हुआ साफ़
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हरियाणा में पुलिस भर्ती का रास्ता साफ़ हो गया है | पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं।
प्रदेश के युवाओं के लिए ये एक राहत भरी सांस है लेकिन हरियाणा में अभी भी कुछ नहीं कह सकते क्योकि आयोग का कौनसा नया नियम युवाओं के होश उड़ा दे और उन्हें फिर से कोर्ट का रुख न अपनाना पड़ जाए |
हालांकि अभी के लिए युवा एक तरह से खुश हो सकते है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जॉइनिंग कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है |
आपको बता दे की हरियाणा में पुरुष व महिला कॉन्स्टेबल के 6600 पदों के लिए हो रही भर्ती पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट में इस मामले में 41 आवेदकों ने याचिकाएं दाखिल की थीं। जिसमे भर्ती प्रक्रिया में नार्मलाईजेशन को चुनौती दी गई थी |
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि भर्ती के लिए जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उसका सैंपल कोर्ट में पेश किया जाए।
वही याची पक्ष की तरफ के वकील रविंद्र ढुल ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ने कोर्ट का विश्वास तोड़ा है। हाईकोर्ट में फॉर्मूला सौंपे बिना भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर ली है।
अब पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने सही रिट को ख़ारिज करते हुए सरकार को इस भर्ती को करने की मंजूरी मिल गई है |