EPFO Update: EPFO's big decision, this latest update regarding Aadhaar card

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Epfo Update: श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 'ईपीएफओ' ने आधार कार्ड को अपने मान्य दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है। यानी अब ईपीएफ खाते में जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए आधार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे लेकर ईपीएफओ द्वारा सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है। 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक परिपत्र में कहा है कि ‘आधार' को वैध दस्तावेजों की सूची से हटाने का निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के निर्देश के बाद लिया गया है। मंगलवार को जारी इस परिपत्र के मुताबिक, ईपीएफओ से संबंधित कामकाज के दौरान जन्मतिथि में सुधार के लिए भी आधार को वैध दस्तावेजों की सूची से हटाया जा रहा है।

किन दस्तावेजों का होगा इस्तेमाल
ईपीएफओ के मुताबिक, जन्म तिथि के लिए प्रूफ के लिए दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी हुई अंक तालिका भी प्रयोग में लाई जा सकती है। अगर जन्मतिथि प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है तो सदस्य की चिकित्सीय जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र भी जन्मतिथि अपडेट के लिए दे सकता है। साथ ही पासपोर्ट, पैन नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पेंशन दस्तावेज को भी मान्यता प्रदान की गई है।

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आधार जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं 
यूआईडीएआई ने 22 दिसंबर, 2023 को एक परिपत्र में कहा था कि आधार क्रमांक का इस्तेमाल सत्यापन के बाद किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है और इस वजह से यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। प्राधिकरण ने यह भी कहा था कि ईपीएफओ जैसे कई निकाय जन्मतिथि को सत्यापित करने के लिए आधार का उपयोग कर रहे हैं। उसने कई उच्च न्यायालयों के आदेशों का संदर्भ देते हुए कहा था कि आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं है। जन्म तिथि के लिए वैध प्रमाण के रूप में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार से जारी होने वाला जन्म प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकपत्र, पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है।

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