Dr BR Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 2024: इस योजना के तहत मिल रहे घर मरम्मत के पैसे, जानिए कैसे करें आवेदन

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Dr BR Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 2024: इस योजना के तहत मिल रहे घर मरम्मत के पैसे, जानिए कैसे करें आवेदन

Dr BR Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 2024: देश भर में कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपने घरों की मरम्मत करने में असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप घर की स्थिति टूटी-फूटी और उनके परिवार का जीवन यापन उसी टूटे-फूटे घर में करना पड़ता हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में डॉ. अंबेडकर आवास योजना (Dr BR Ambedkar Awas Navinikarn Yojana) शुरू हो गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य में अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्ड धारकों को अपने घरों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए 10 वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2024 के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को पढ़ें।

अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना हरियाणा, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। योजना के तहत, अनुसूचित जाति/बीपीएल कार्ड धारकों को उनके घरों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहले इस योजना के तहत मरम्मत के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन अब सरकार ने मुद्रास्फीति की अवधि को देखते हुए इसे बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है। प्रारंभिक चरण में योजना के माध्यम से केवल अनुसूचित जाति के नागरिकों को ही वित्तीय सहायता दी जाएगी।

लेकिन बाद में योजना में संशोधन कर बीपीएल कार्डधारक भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह आर्थिक सहायता सरकार की ओर से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसलिए, लाभार्थी के पास आधार कार्ड से जुड़ा एक बैंक खाता होना चाहिए।

Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 2024  के तहत, पात्र आवेदक आवेदन करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से हरियाणा के सरल पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। यह योजना राज्य में एससी और बीपीएल कार्डधारकों के परिवारों की जीवनदायिनी है।

अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2024 का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा हरियाणा में अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना (Dr. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana) शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्डधारकों के परिवारों को उनके पुराने घरों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वित्तीय सहायता 80,000 रुपये है जो विभाग द्वारा एकमुश्त उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। राज्य में सैकड़ों-हजारों घर आर्थिक रूप से वंचित और अनुसूचित जाति के हैं, और उनके घरों के जीर्णोद्धार और मरम्मत की जरूरत है।

लेकिन पैसे की कमी के कारण वह नवीनीकरण और मरम्मत का काम पूरा नहीं कर पाया और उसे अपना जीवन ऐसे टूटे-फूटे घर में बिताना पड़ा। लेकिन अब Dr. BR Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 2024 के माध्यम से, ये सभी परिवार 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करके आसानी से अपने घरों का पुनर्वास कर सकते हैं।


Ambedkar Awas Navinikarn Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
हरियाणा सरकार ने Dr. BR Ambedkar Awas Navinikarn Yojana को शुरू किया है।
इस योजना का लाभ अनुसूचित जातियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्ड धारकों को दिया जाता है।
पहले केवल अनुसूचित जाति के परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकते थे। लेकिन बाद में योजना का लाभ देने वाले बीपीएल कार्ड धारकों को शामिल करने के लिए इस योजना में संशोधन किया गया।
योजना के तहत राज्य पात्र परिवारों को उनके 10 साल पुराने घरों की मरम्मत के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
वित्तीय सहायता 80,000 रुपये है और सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में एकमुश्त हस्तांतरित की जाती है।
शुरूआती चरण में योजना के तहत मकानों के मरम्मत के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया।

Dr. BR Ambedkar Awas Navinikarn Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदकों को हरियाणा सरल पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और आवेदन करना होगा।
यह योजना हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सुचारू रूप से चलाई जा रही है।
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पात्रता
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
बीपीएल कार्ड इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
आवेदकों को अपने आवास की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए किसी भी सरकारी विभाग या योजना से पूर्व अनुदान प्राप्त नहीं होना चाहिए।
घर कम से कम 10 साल या उससे अधिक पहले बना होना होना चाहिए।
आवेदक जिस मकान की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है वह स्वयं का स्वामी होना चाहिए अर्थात आवेदक केवल अपने मकान के लिए ही आवेदन कर सकता है।

Ambedkar Awas Navinikarn Yojana आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड (बीपीएल का)
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
प्लॉट की रजिस्ट्री
मकान के सामने खड़े होकर एक फोटो
बिजली का बिल या पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स आदि में से कोई एक
परिवार पहचान पत्र

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