Chandigarh mayor elections: चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रूख, कहा- 'लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे'

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रूख, कहा- 'लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे' 
Chandigarh mayor elections: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव से संबंधित सभी मतपत्र और वीडियोग्राफी सहित अन्य मूल रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सौंपे जाएं।

“यह स्पष्ट है कि उसने (रिटर्निंग अधिकारी) मतपत्रों को विरूपित कर दिया? वह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती”, शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप ढलोर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर से मेयर का चुनाव हार गए थे।

शीर्ष अदालत ने कहा, ''यह लोकतंत्र का मजाक है।'' शीर्ष अदालत ने 7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक को भी स्थगित करने का आदेश दिया।

शीर्ष अदालत की तीखी टिप्पणी पीठासीन अधिकारी के आठ विपक्षी वोटों को रद्द करने के कदम के बाद भाजपा द्वारा मेयर चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद आई है। इस कार्रवाई से वोट में गड़बड़ी के आरोप लगे थे।

मेयर पद के लिए सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया, उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 के मुकाबले 16 वोट मिले। आठ वोट अवैध घोषित किए गए।

रविवार को आप ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि मतपत्रों से 'छेड़छाड़' करने के लिए पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए।

पार्टी के चंडीगढ़ सह-प्रभारी सनी अहलूवालिया के नेतृत्व में आप पार्षद नगर निगम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए।
उन्होंने कहा, "यह रिले भूख हड़ताल 'वोट चोर' भाजपा के खिलाफ और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए है। यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को गिरफ्तार नहीं किया जाता और "फर्जी" मेयर को हटा नहीं दिया जाता।"

कांग्रेस और आप ने 35 सदस्यीय चंडीगढ़ नगर निगम में अपने गठबंधन की आसान जीत की भविष्यवाणी की थी और इसे लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय विपक्षी गुट के लिए प्रारंभिक परीक्षा के रूप में पेश किया था।

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