Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 2023: हरियाणा सरकार का BPL राशनकार्ड वालों को तोहफा, 80000 रुपए के लिए अभी करे ऑनलाइन आवेदन
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पहले इस योजना के तहत मरम्मत के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन अब सरकार ने मुद्रास्फीति की अवधि को देखते हुए इसे बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है। प्रारंभिक चरण में योजना के माध्यम से केवल अनुसूचित जाति के नागरिकों को ही वित्तीय सहायता दी जाएगी।
Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 2023 के तहत, पात्र आवेदक आवेदन करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से हरियाणा के सरल पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। यह योजना राज्य में एससी और बीपीएल कार्डधारकों के परिवारों की जीवनदायिनी है। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा में अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना (Dr. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana) शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्डधारकों के परिवारों को उनके पुराने घरों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वित्तीय सहायता 80,000 रुपये है जो विभाग द्वारा एकमुश्त उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। राज्य में सैकड़ों-हजारों घर आर्थिक रूप से वंचित और अनुसूचित जाति के हैं, और उनके घरों के जीर्णोद्धार और मरम्मत की जरूरत है।
हरियाणा सरकार ने Dr. BR Ambedkar Awas Navinikarn Yojana को शुरू किया है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जातियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्ड धारकों को दिया जाता है। पहले केवल अनुसूचित जाति के परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकते थे। लेकिन बाद में योजना का लाभ देने वाले बीपीएल कार्ड धारकों को शामिल करने के लिए इस योजना में संशोधन किया गया। योजना के तहत राज्य पात्र परिवारों को उनके 10 साल पुराने घरों की मरम्मत के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
वित्तीय सहायता 80,000 रुपये है और सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में एकमुश्त हस्तांतरित की जाती है।शुरूआती चरण में योजना के तहत मकानों के मरम्मत के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया। Dr. BR Ambedkar Awas Navinikarn Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदकों को हरियाणा सरल पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और आवेदन करना होगा।यह योजना हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सुचारू रूप से चलाई जा रही है।
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पात्रता
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।बीपीएल कार्ड इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।आवेदकों को अपने आवास की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए किसी भी सरकारी विभाग या योजना से पूर्व अनुदान प्राप्त नहीं होना चाहिए।घर कम से कम 10 साल या उससे अधिक पहले बना होना होना चाहिए। आवेदक जिस मकान की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है वह स्वयं का स्वामी होना चाहिए अर्थात आवेदक केवल अपने मकान के लिए ही आवेदन कर सकता है।
Ambedkar Awas Navinikarn Yojana आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड (बीपीएल का)
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
प्लॉट की रजिस्ट्री
मकान के सामने खड़े होकर एक फोटो
बिजली का बिल या पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स आदि में से कोई एक
परिवार पहचान पत्र
Dr. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana Apply कैसे करे आइये जानते है-
सबसे पहले आपको हरियाणा के सरल पोर्टल पर जाना होगा।इसके बाद आपके सामने पोर्टल का होम पेज खुल जाएगा। पोर्टल के होम पेज पर, आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके लॉग इन करना होगा। यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको “New User?Register Here” लिंक पर क्लिक करके पंजीकृत करना होगा। अभी लॉग इन करने के बाद, आपको पोर्टल पर संबंधित योजना का लिंक दिखाई देगा। आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यान से भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आपको शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।उसके बाद, आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा।इस तरह आप अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।