नई दिल्ली(भारत 9 ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके चलते सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके साथ सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी है। साथ ही कुछ उद्योगों को छूट दी गई है। आपको बतेदें सभी रियायतें 20 अप्रैल के बाद से लागू होंगी।
इन निर्देशों का करना होगा पालन
• दफ्तर, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना या चेहरा ढंकना आवश्यक है
• किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोग एकत्रित ना हों, प्रशासन इसे लागू करवाने में सख्ती बरते.
• सार्वजनिक क्षेत्र में थूकना दंडनीय होगा और इसपर जुर्माना लगेगा.
• शराब-गुटखा-तंबाकू की बिक्री पर बैन.
• सभी दफ्तरों को तापमान स्क्रीनिंग, सैनिटाइज़र की सुविधा करनी चाहिए.
• शिफ्ट के बीच में दफ्तर सैनिटाइज़ होना चाहिए. बड़ी बैठकों से बचना चाहिए.
• मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फैक्ट्रियों को लेकर भी कुछ नियम जारी किए गए हैं
• जिनमें कम से कम लोगों की उपस्थिति, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है.
• कंपनियों को सभी कर्मचारियों का मेडिकल इन्श्योरेंस करवाने को कहा गया है.
• एंट्री गेट पर सैनिटाइज़र, स्क्रीनिंग की सुविधा
• कैफेटेरिया, कैंटीन में भी ऐसी सुविधा की जाए.
• लिफ्ट, वॉशरूम, मीटिंग रूम को लगातार डिसइन्फेक्ट किया जाए.
• कृषि और इससे जुड़े कार्य
इन गतिविधियों की अभी नहीं होगी इजाजत
• हवाई, सड़क और रेल यात्रा
• शैक्षिक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
• हॉस्पिटेलिटी सर्विस जैसे होटल आदि
• सिनेमा हॉल्स, थिएटर
• औद्योगिक और कमर्शियल गतिविधियां
• शॉपिंग कॉम्पलेक्स
• सामाजिक, राजनीति और अन्य गतिवधियां
• धार्मिक गतिवधियां, सम्मेलन आदि.
Published By: Pooja Saini