नाम नहीं काट सकते स्कूल : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट !
चंडीगढ़ (ब्यूरो) :- पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस के मामले में अभिवावकों को आख़िर राहत दे दी है| कोर्ट ने कहा है की फीस माफ़ी या इसमें राहत के लिए अभिभावक स्कूल प्रबंधन को राहत दे सकते है | स्कूल प्रबंधन के फैसले से संतुष्ट न होने पर अपनी आर्थिक स्थिति का विवरण हुए पंजाब फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आवेदन कर सकते है | फैसला होने तक स्कूल छात्र का न तो नाम काट सकते है न ही रूकावट पैदा कर सकते है|फीस में राहत देने का फैसला अब रेगुलेटरी अथॉरिटी ही करेंगी | कोर्ट ने एकल पीठ के उस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है जिसमे सभी निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस समेत एडमिशन फीस आदि लेने की छूट दी गयी थी | एकल पीठ उस फैसले के खिलाफ अभिवावकों और पंजाब सरकार की अपीलों पर चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की अदालत में लगभग तीन घंटे तक सुनवाई हुई कोर्ट ने रेगुलेटरी अथॉरिटी को आदेश दिए है कि इस माफ़ी के अभिभावकों के आवेदनोंपर जल्द ही फैसला किया जाये |
फीस माफ़ी पर हाईकोर्ट का नया फैसला, अभिवावकों को मिली राहत !
