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शिमला -: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को अनलॉक 4 के तहत धार्मिकस्थानों को खोलने का फैसला किया, पर सार्वजनिक परिवहन बसों के अंतर-राज्य आंदोलननिषिद्ध रहेंगे। कोरोनावायरस के प्रसार की जांच के लिए मार्च में राज्य के धार्मिक स्थानों बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा 29 अगस्त के निर्देशों के अनुसार COVID-19 के प्रकोप केमद्देनजर लगाए गए प्रतिबंध 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। राज्य कार्यकारिणीसमिति के मुख्य सचिव सह अध्यक्ष अनिल खाची ने जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियोंऔर अन्य राज्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियोजन क्षेत्रों में तालाबंदी केविस्तार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। देश की अनलॉक प्रक्रिया एक जून कोवाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों के क्रमबद्ध फिर से शुरु होने के साथ शुरू हुई थी। अनलॉक 4 एक सितंबर से लागू होगा और 30 सितंबर तकचलेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि भाषा, कला और संस्कृतिविभाग द्वारा जारी किए जाने वाले मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार हीधार्मिक स्थल खोले जाएंगे। हालांकि, आदेश में धार्मिकस्थानों को खोलने की कोई सटीक तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य में प्रवेशकरने वाले लोगों को covid19epass.hp.gov.in पर ऑनलाइनपंजीकरण करना होगा, अधिकारी ने निर्देश दिया कि उनके आगमन का विवरणसंगरोध आवश्यकता और संपर्क ट्रेसिंग के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ साझा कियाजाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च भार वाले COVID-19 शहरों से आनेवाले सभी व्यक्तियों को संस्थागत रूप से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहाकि पर्यटकों को कम से कम दो रातों के लिए वैध बुकिंग और COVID-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण से पहले 96 घंटे से अधिक की छूट नहीं दी जा सकती है।
अनलॉक 4: खुल गए हिमाचल के धार्मिक स्थान; अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन बसों को अनुमति नहीं
